योजना का परिचय
केरा सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा केले की खेती करने वाले किसानों के लिए शुरू की गई एक विशेष बीमा योजना है। यह योजना विशेष रूप से केले की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
✔️ केले की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
✔️ प्राकृतिक आपदाओं (तूफान, बाढ़, सूखा) से होने वाले नुकसान की भरपाई करना
✔️ केले की खेती में निवेश को प्रोत्साहित करना
✔️ किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना
योजना की मुख्य विशेषताएं
- बीमा कवरेज: केले की फसल पर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान
- प्रीमियम दर: फसल मूल्य का 2-5% (सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त)
- कवरेज अवधि: फसल चक्र की पूरी अवधि
- दावा राशि: प्रति हेक्टेयर 1-3 लाख रुपये तक
पात्रता मानदंड
इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु:
मापदंड | शर्तें |
---|---|
किसान का प्रकार | सभी वर्ग के किसान (छोटे, सीमांत, बड़े) |
फसल प्रकार | केले की सभी किस्में |
भूमि आकार | न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर |
पंजीकरण | कृषि विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक |
योजना के लाभ
- वित्तीय सुरक्षा: फसल नुकसान पर 100% मुआवजा
- कम प्रीमियम: सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त
- त्वरित दावा निपटान: 45 दिनों के भीतर भुगतान
- तकनीकी सहायता: फसल सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन
आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें
- आवेदन फॉर्म भरें
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- प्रीमियम भुगतान करें
- बीमा पॉलिसी प्रमाणपत्र प्राप्त करें
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि के कागजात
- बैंक खाता विवरण
- फसल विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
संपर्क विवरण
- हेल्पलाइन: 1800-180-1551
- ईमेल: kisansuraksha-agri@gov.in
- आधिकारिक वेबसाइट: कृषि मंत्रालय की वेबसाइट
निष्कर्ष
केरा सुरक्षा बीमा योजना केले की खेती करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह योजना न केवल किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि केले की खेती को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना के माध्यम से किसान जोखिम मुक्त खेती कर सकते हैं और अपनी आय में स्थिरता ला सकते हैं।
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