योजना का परिचय
बिहार सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पशु बीमा योजना (Pashu Bima Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत पशुओं की अकाल मृत्यु या बीमारी होने पर पशुपालकों को वित्तीय मुआवजा दिया जाता है। यह योजना मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी और अन्य पशुधन को कवर करती है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
- पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना
- पशुधन की अकाल मृत्यु पर होने वाले नुकसान की भरपाई करना
- पशुपालन को बढ़ावा देना
- किसानों की आय में वृद्धि करना
योजना की मुख्य विशेषताएँ
✔️ बीमा कवरेज: गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं का बीमा
✔️ कम प्रीमियम दर: सरकार द्वारा प्रीमियम पर सब्सिडी
✔️ आसान दावा प्रक्रिया: नुकसान होने पर सरल दावा प्रक्रिया
✔️ वित्तीय सहायता: पशु की मृत्यु पर 50,000 रुपये तक का मुआवजा
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- लाभार्थी के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए
- पशु की आयु 2 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- पशु का टीकाकरण पूरा होना चाहिए
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- पशु का टीकाकरण प्रमाणपत्र
- बैंक खाता विवरण
- पशु की फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- ऑनलाइन आवेदन: बिहार पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें
- ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय से फॉर्म लेकर जमा करें
- प्रीमियम जमा करें: निर्धारित बीमा प्रीमियम का भुगतान करें
- बीमा पॉलिसी प्राप्त करें: आवेदन स्वीकृत होने पर बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी
मुआवजा राशि (Compensation Details)
पशु का प्रकार | अधिकतम बीमा राशि |
---|---|
गाय/भैंस | 50,000 रुपये |
बकरी/भेड़ | 10,000 रुपये |
अन्य पशु | 25,000 रुपये |
संपर्क विवरण (Contact Information)
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-345-6123
- ईमेल: pashubima.bihar@gov.in
- पता:
बिहार पशुपालन विभाग,
पटना सचिवालय, पटना - 800015
निष्कर्ष
बिहार पशु बीमा योजना पशुपालकों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इससे पशुधन की हानि पर किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है और पशुपालन को बढ़ावा मिलता है। यह योजना बिहार के किसानों की आजीविका सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://animalhusbandry.bih.nic.in