राजीव गांधी किसान न्याय योजना (बिहार): संपूर्ण जानकारी

योजना का परिचय

बिहार सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। यह योजना किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे खेती-किसानी के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

  • किसानों की आय में वृद्धि करना
  • कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना
  • किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
  • खेती की लागत को कम करना

योजना के लाभ

✔️ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति किसान
✔️ बीज और उर्वरक सब्सिडी: अतिरिक्त 25% की सहायता
✔️ फसल बीमा कवर: मुफ्त फसल बीमा सुरक्षा
✔️ कृषि यंत्रों पर छूट: चयनित उपकरणों पर 30% तक की छूट

पात्रता मानदंड

  • बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए
  • भूमिहीन कृषि मजदूर भी लाभ के पात्र
  • आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (किसान और जमीन के नाम से लिंक)
  • जमीन के कागजात (खसरा/खतौनी)
  • बैंक खाता विवरण (आधार लिंक्ड)
  • मोबाइल नंबर (पंजीकृत)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन:
  1. ऑफलाइन आवेदन:
  • नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से फॉर्म लें
  • संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करें
  1. सत्यापन प्रक्रिया:
  • तहसील स्तर पर आवेदन की जांच
  • 30 दिनों के भीतर स्वीकृति/अस्वीकृति

वित्तीय सहायता विवरण

लाभ प्रकारराशि (प्रति वर्ष)
मूल सहायता10,000 रुपये
बीज सब्सिडी2,500 रुपये
उर्वरक सहायता1,500 रुपये
फसल बीमा1,000 रुपये

संपर्क विवरण

  • किसान हेल्पलाइन: 15545
  • ईमेल: kisan-nyay.bihar@gov.in
  • पता:
  कृषि विभाग,
  बिहार सचिवालय, पटना - 800015

योजना का प्रभाव

इस योजना के कार्यान्वयन से:
✓ 25 लाख से अधिक किसानों को लाभ
✓ कृषि उत्पादन में 20% वृद्धि
✓ किसान आय में 35% तक सुधार
✓ खेती की लागत में 15% की कमी

अधिक जानकारी के लिए: बिहार कृषि विभाग