परिचय
मुख्यमंत्री COVID-19 विधवा सहायता योजना असम सरकार द्वारा कोरोना महामारी में अपने पति को खो चुकी महिलाओं के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत, 2.5 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे विधवाओं को आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में मदद मिल सके।
इस लेख में हम योजना के उद्देश्य, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और संपर्क विवरण को विस्तार से समझेंगे।
योजना का मुख्य विवरण
पहलू | विवरण |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री COVID-19 विधवा सहायता योजना |
लॉन्च वर्ष | कोविड-19 के बाद (सटीक तिथि उपलब्ध नहीं) |
क्रियान्वयन निकाय | असम सरकार (समाज कल्याण विभाग) |
लाभार्थी | COVID-19 से मृतक की विधवा पत्नी |
वित्तीय सहायता | ₹2.5 लाख (एकमुश्त) |
पहले चरण में लाभार्थी | 874 विधवाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.assam.gov.in |
योजना के उद्देश्य
✅ आर्थिक सहायता प्रदान करना – विधवाओं को एकमुश्त धनराशि देना।
✅ सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना – आय के नुकसान की भरपाई करना।
✅ महिला सशक्तिकरण – विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना।
✅ गरीब परिवारों को प्राथमिकता – कम आय वाले परिवारों को लाभ।
पात्रता मानदंड
कौन आवेदन कर सकता है?
✔ मृतक का COVID-19 से निधन – मृत्यु प्रमाण पत्र में COVID-19 को कारण दर्शाया गया हो।
✔ आय सीमा – परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से कम हो।
✔ वैवाहिक स्थिति – आवेदिका मृतक की कानूनी पत्नी होनी चाहिए।
✔ निवास – विधवा असम की स्थायी निवासी हो।
अपात्रता
❌ पति की मृत्यु COVID-19 के अलावा अन्य कारणों से हुई हो।
❌ पहले से किसी अनय सरकारी विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही हों।
योजना का लाभ
- एकमुश्त वित्तीय सहायता: ₹2.5 लाख (सीधे बैंक खाते में)।
- आर्थिक स्थिरता: विधवाओं को आय के नुकसान की भरपाई में मदद।
- पारदर्शिता: लाभार्थियों का चयन सरकार द्वारा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन (यदि उपलब्ध हो)
- आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.assam.gov.in पर जाएं।
- “COVID-19 Widows Support Scheme” सेक्शन में आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या नोट कर लें।
ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय या ग्राम पंचायत पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म लें और भरें।
- दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करके जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
- मृतक पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (COVID-19 को कारण दर्शाता हुआ)
- विवाह प्रमाण पत्र
- विधवा का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (₹5 लाख से कम वार्षिक आय)
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
- आवेदन की जांच – अधिकारियों द्वारा पात्रता सत्यापित की जाएगी।
- सूची जारी होगी – चयनित लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी।
- धनराशि जमा – ₹2.5 लाख सीधे विधवा के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
संपर्क विवरण
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-345-3618 (असम सामाजिक कल्याण विभाग)
- ईमेल: sw.assam@gov.in
- आधिकारिक वेबसाइट: https://socialwelfare.assam.gov.in
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री COVID-19 विधवा सहायता योजना असम सरकार की एक संवेदनशील पहल है, जो महामारी में अपने प्रियजनों को खो चुकी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सहारा प्रदान करती है। यह योजना न केवल विधवाओं की मदद करती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है। यदि आप पात्र हैं, तो आवेदन करके इसका लाभ उठाएं!
अधिक जानकारी के लिए:
असम सामाजिक कल्याण विभाग
महत्वपूर्ण बिंदु
✔ लाभ: ₹2.5 लाख (एकमुश्त वित्तीय सहायता)।
✔ पात्रता: COVID-19 से मृतक की विधवा, आय ₹5 लाख से कम।
✔ आवेदन: ऑनलाइन/ऑफलाइन (समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से)।
✔ उद्देश्य: विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
यह योजना असम की COVID-19 पीड़ित विधवाओं के जीवन में आशा की किरण लाने का प्रयास है! 🙏