मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) – उत्तर प्रदेश में बेटियों को सशक्त बनाने की पहल

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य बेटियों के कल्याण को बढ़ावा देना और लैंगिक असमानता को कम करना है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके।

यह लेख MKSY के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से समझाता है।


मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य

इस योजना के प्रमुख लक्ष्य हैं:

  • लिंगानुपात में सुधार करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।
  • बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता देना।
  • गरीब परिवारों की बेटियों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना।
  • परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ताकि वे अपनी बेटियों का भविष्य उज्ज्वल बना सकें।

योजना की शुरुआत और कार्यान्वयन

  • शुरुआत की तिथि: अक्टूबर 2019 (UP बजट 2019-20 में घोषित)।
  • कार्यान्वयन कर्ता: महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

लाभार्थियों का चयन

यह योजना उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए है। इसके तहत:

  • 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्मी बेटियाँ (बाद में विस्तारित)।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।

पात्रता मानदंड

MKSY का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

1. निवास संबंधी शर्त

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आय सीमा

  • परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. आयु एवं शैक्षिक योग्यता

चरणआयु/कक्षालाभ राशि (₹)
जन्मजन्म के समय2,000
टीकाकरण (1 वर्ष)1 वर्ष पूर्ण होने पर1,000
कक्षा 1 में प्रवेश6 वर्ष की आयु पर2,000
कक्षा 6 में प्रवेश11 वर्ष की आयु पर2,000
कक्षा 9 में प्रवेश14 वर्ष की आयु पर3,000
स्नातक/डिप्लोमा (18+ वर्ष)कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर5,000
  • एक परिवार की अधिकतम दो बेटियाँ ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभ

इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र बेटी को ₹15,000 की आर्थिक सहायता 6 किश्तों में दी जाती है:

  1. ₹2,000 – जन्म के समय (पंजीकरण के बाद)।
  2. ₹1,000 – 1 वर्ष पूरा होने और टीकाकरण पूरा करने पर।
  3. ₹2,000 – कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर।
  4. ₹2,000 – कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर।
  5. ₹3,000 – कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर।
  6. ₹5,000 – कक्षा 12 पास करने के बाद उच्च शिक्षा/वोकेशनल ट्रेनिंग में प्रवेश लेने पर।

कुल आर्थिक सहायता: ₹15,000 प्रति बेटी।


MKSY के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://mksy.up.gov.in
  2. “नया पंजीकरण” पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  3. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (नीचे दी गई सूची देखें)।
  4. फॉर्म जमा करें और आवेदन संदर्भ संख्या नोट कर लें।
  5. आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय, या जिला महिला कल्याण कार्यालय पर जाएँ।
  2. आवेदन फॉर्म लें और सही तरीके से भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके जमा करें।
  4. पावती रसीद प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज

  • माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड
  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)।
  • उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)।
  • बच्ची की पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आवश्यक हो)।

आधिकारिक वेबसाइट और संपर्क विवरण

  • आधिकारिक वेबसाइट: https://mksy.up.gov.in
  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5147 (टोल-फ्री)
  • ईमेल: mksy-up@gov.in

अधिक जानकारी के लिए, अपने जिले के जिला महिला कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।


निष्कर्ष

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना आर्थिक सहायता प्रदान करके गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के भविष्य को संवारने में मदद करती है।

इस योजना के माध्यम से हजारों बेटियों को लाभ मिल चुका है, जिससे शिक्षा दर में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है। यह योजना उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।