योजना का परिचय
बिहार सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना शुरू की है। यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, वित्तीय सहायता और बाजार संपर्क उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करती है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना
- किसानों की आय दोगुनी करना
- आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना
- कृषि विपणन सुविधाओं में सुधार
योजना की मुख्य विशेषताएं
✔️ वित्तीय सहायता: कृषि यंत्रों पर 50-75% तक अनुदान
✔️ प्रशिक्षण कार्यक्रम: किसानों के लिए नवीनतम कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण
✔️ बीज और उर्वरक सब्सिडी: गुणवत्तापूर्ण बीजों पर विशेष छूट
✔️ फसल बीमा कवर: मुफ्त फसल बीमा सुरक्षा
पात्रता मानदंड
- बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए
- भूमिहीन कृषि मजदूर भी लाभ के पात्र
- आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात (खसरा/खतौनी)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन:
- बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं
- ‘मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना’ सेक्शन में आवेदन करें
- ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से फॉर्म लें
- संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करें
वित्तीय सहायता विवरण
योजना घटक | अनुदान राशि |
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ट्रैक्टर खरीद | 2 लाख रुपये तक |
स्प्रिंकलर सिस्टम | 50,000 रुपये |
जैविक खेती किट | 25,000 रुपये |
फसल बीमा | 100% प्रीमियम सब्सिडी |
संपर्क विवरण
- किसान हेल्पलाइन: 1800-180-1551
- ईमेल: sashaktkisan.bihar@gov.in
- पता:
कृषि विभाग, बिहार सरकार
कृषि भवन, बेली रोड, पटना - 800014
योजना का प्रभाव
✓ 5 लाख से अधिक किसानों को लाभ
✓ कृषि उत्पादन में 25% वृद्धि
✓ किसान आय में 40% तक सुधार
✓ 10,000+ किसानों को प्रशिक्षण
अधिक जानकारी के लिए: बिहार कृषि विभाग