बुंदेलखंड मौसमी टैरिफ एवं ट्यूबवेल सहायता योजना – डार्क-जोन किसानों के लिए बिजली राहत

बुंदेलखंड मौसमी टैरिफ एवं ट्यूबवेल सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डार्क-जोन (अति-दोहित भूजल क्षेत्र) के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत मौसमी बिजली दरों में छूट और ट्यूबवेल संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि किसानों को सिंचाई में आसानी हो सके।

यह लेख योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से समझाता है।


योजना का उद्देश्य

  • डार्क-जोन (अति-दोहित भूजल क्षेत्र) में किसानों को बिजली दरों में राहत प्रदान करना।
  • मौसमी टैरिफ (बिजली दरों में छूट) के माध्यम से सिंचाई लागत कम करना।
  • ट्यूबवेल संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • भूजल संरक्षण को प्रोत्साहित करना और अंधाधुंध जल दोहन को रोकना।

योजना की शुरुआत और कार्यान्वयन

  • शुरुआत की तिथि: 2023-24 (UP बजट में घोषित)
  • कार्यान्वयन कर्ता:
    • उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
    • जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

लाभार्थी और पात्रता

1. मौसमी बिजली टैरिफ छूट

  • लाभार्थी: बुंदेलखंड और अन्य डार्क-जोन क्षेत्रों के किसान।
  • पात्रता:
    • किसान के पास वैध कृषि बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
    • भूजल स्तर की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार डार्क-जोन में आना चाहिए।

2. ट्यूबवेल सहायता योजना

  • लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान।
  • पात्रता:
    • 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान प्राथमिकता के आधार पर।
    • सोलर या कुशल पंप सेट लगाने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ।

योजना के लाभ

योजना घटकलाभ
मौसमी टैरिफ छूटगर्मी और रबी सीजन में बिजली दरों में 30-50% की छूट
ट्यूबवेल सब्सिडीपंप सेट की लागत पर 50% अनुदान (अधिकतम ₹25,000 तक)।
सोलर पंप प्रोत्साहनसोलर पंप पर अतिरिक्त 20% सब्सिडी
बिजली कटौती में कमीकृषि फीडरों पर 8-10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति।

आवेदन प्रक्रिया

1. मौसमी टैरिफ छूट के लिए

  1. UPPCL पोर्टल (https://www.upenergy.in) पर जाएँ।
  2. “किसान राहत योजना” सेक्शन में आवेदन करें।
  3. बिजली कनेक्शन संख्या और जमीन के दस्तावेज जमा करें।
  4. जिला विद्युत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद लाभ मिलेगा।

2. ट्यूबवेल सहायता के लिए

  1. कृषि विभाग/ग्राम पंचायत से आवेदन फॉर्म लें।
  2. जमीन के कागजात, आधार कार्ड और बिजली बिल संलग्न करें।
  3. ब्लॉक कृषि अधिकारी द्वारा जाँच के बाद अनुमोदन मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिजली कनेक्शन प्रमाणपत्र (कृषि फीडर)।
  • जमीन के कागजात (खसरा/खतौनी)
  • आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण
  • डार्क-जोन प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो)।

आधिकारिक वेबसाइट और संपर्क

  • UPPCL पोर्टल: https://www.upenergy.in
  • कृषि विभाग हेल्पलाइन: 1800-180-1551
  • जिला विद्युत अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।

निष्कर्ष

बुंदेलखंड मौसमी टैरिफ एवं ट्यूबवेल सहायता योजना उत्तर प्रदेश के डार्क-जोन क्षेत्रों के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे सिंचाई लागत कम होगी, भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह योजना कृषि उत्पादकता और जल संरक्षण दोनों को सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

अधिक जानकारी के लिए UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।