निराश्रित महिला पेंशन योजना: उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय सहायता योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज की निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता और वृद्ध महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना (Nirashrit Mahila Pension Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को नियमित पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।

योजना का उद्देश्य

  • निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
  • विधवा, परित्यक्ता और वृद्ध महिलाओं को आर्थिक सहायता देना।
  • महिलाओं को समाज में स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करने में सहायता करना।
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना।

योजना का लॉन्च तिथि

इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और यह लगातार संचालित हो रही है।

योजना का कार्यान्वयन निकाय

  • मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी: उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग
  • संबंधित विभाग: समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग

लाभार्थियों का चयन

इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं पात्र हैं:

  • विधवा महिलाएँ (जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है)।
  • परित्यक्ता महिलाएँ (जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है)।
  • वृद्ध महिलाएँ (60 वर्ष या अधिक आयु की)।
  • दिव्यांग महिलाएँ (40% या अधिक विकलांगता प्रमाणित)।
  • BPL श्रेणी (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली)।

अयोग्य व्यक्ति

  • सरकारी नौकरी या पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएँ।
  • जिनके पास पर्याप्त आय के स्रोत हैं।
  • जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं।

योजना के लाभ

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹500 प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

योजना का नाममासिक पेंशन राशिभुगतान विधि
निराश्रित महिला पेंशन योजना₹500DBT (सीधे बैंक खाते में)

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन

  1. उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. “निराश्रित महिला पेंशन योजना” के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  3. सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन संख्या नोट कर लें।

ऑफलाइन आवेदन

  1. नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय, ग्राम पंचायत या नगर निगम से फॉर्म प्राप्त करें।
  2. फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
  3. आवेदन की स्थिति की जाँच समय-समय पर करते रहें।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (BPL राशन कार्ड)
  • पति की मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)
  • परित्यक्ता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग महिलाओं के लिए)
  • बैंक खाता पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना की स्थिति चेक करें

शिकायत निवारण

  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5126
  • ईमेल: up-socialwelfare@gov.in

निष्कर्ष

निराश्रित महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश की जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है। इस योजना से हजारों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिला है, जिससे वे अपना जीवन सम्मान के साथ जी पा रही हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आधिकारिक वेबसाइट: http://sspy-up.gov.in

अधिक जानकारी के लिए उपरोक्त लिंक पर विजिट करें या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।